मेरठ 7 अगस्त (चमकता युग) वह कौन सा कानून है जिसके तहत नगर निगम के द्वारा संचालित कूड़ा उठाने वाली इन गाड़ियों/ ट्रकों को किसी भी प्रकार के सरकारी मानक पूरे करने की आवश्यकता नहीं है। न ही इन गाड़ियों में पीछे डंडाला लगा हैं, ना ही इनके आगे अथवा पीछे आरटीओ विभाग का पंजीकरण नंबर लिखा है, ना ही इन गाड़ियों की फिटनेस हुई है ऐसा प्रतीत होता है । फिर भी यह सड़कों पर दौड़ रही है । किसी भी कारण इन गाड़ियों के द्वारा अगर सड़क पर हादसा होता है तो किस प्रकार पीड़ित को इंश्योरेंस मिल पाएगा जब इन गाड़ियों का न फिटनेस है, ना इनके ऊपर कोई नंबर प्लेट है और संभवत ना ही इनका कोई इंश्योरेंस होगा।
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