मोदीनगर 30 नवंबर (चमकता युग) उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के संयुक्त रजिस्ट्रार ने जिला पंचायत राज अधिकारी गाजियाबाद लिखित पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि सुरेश कुमार शर्मा की शिकायत व अपील का विनिश्चय नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव राज्य सूचना आयुक्त की पीठ द्वारा किया जा चुका है,जिनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 20(1) के अधीन जन सूचना अधिकारी पर रू. 250/= प्रति दिन के हिसाब से पच्चीस हजार रुपये का अर्थ दण्ड अधिरोपण किया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुपालन करते हुए संबंधित सुखपाल सिंह जन सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत औरंगा बाद गदाना, विकास खण्ड भोजपुर पुर गाजियाबाद के वेतन से अधिरोपित अर्थ दण्ड की वसूली कराया जाना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय सूचना अधिकार टास्क फोर्स ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि यह अर्थ दण्ड सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी सुखपाल सिंह तीस दिन के अन्दर नहीं दी जो सूचना अधिनियम 2005 का उल्लंघन है।
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