बहराइच (संवाददाता मोहम्मद इमरान मकरानी) 04 जनवरी (चमकता युग) कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के देश में बढ़ रहे मामलों के दृष्टिगत सतकर्ता बरती जा रही है। इसी कड़ी में जनपद न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र द्वारा न्यायालयों में कामकाज के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है। एक समय में न्यायालय कक्ष में अधिवक्ता व वादकारियों को मिलाकर कुल 10 लोग ही रह सकते है। जनपद न्यायाधीश मिश्र द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश के अनुसार सभी न्यायालयों में एक समय में न्यायालय कक्ष में वादकारी व अधिवक्ता को मिलाकर 10 लोग से अधिक न हो। कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत न्यायालय परिसर व न्यायालय कक्ष, द्वार का प्रतिदिन सैनिटाइजेशन कराया जाय। न्यायालय आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग करने के भी निर्देश दिये गये है।
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