CY न्यूज़

Monday, 7 February 2022

08 फरवरी की समय से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी शराब की दुकाने: जिला मजिस्ट्रेट।

10 मार्च को मतगणना स्थल के 08 कि.मी की परिधि में बंद रहेंगी शराब की दुकाने: जिला मजिस्ट्रेट।

मेरठ 07 फरवरी (CY न्यूज) जिला मजिस्टेट मेरठ के.बालाजी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उ.प्र शासन के पत्र के अनुपालन में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दौरान लोक शांति बनाये रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से जनपद मेरठ में स्थित समस्त दुकानों, होटलों, रेस्टुरेंट, क्लबो और शराब बेचने व वितरण करने वाले अन्य स्थानों यथा देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप, एफ.एल-16, 17 एफ.एल-6,7, व 7 सी भांग, एम.ए.-2 व एम.ए-4 के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकाने तथा उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाईसेंस यथा पी.डी.-2, एफ.एल-1, एफ.एल-1ए, एफ.एल-3 व 3 ए, बी.डब्लू.एफ.एल-2 श्रेणी के अनुज्ञापों से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा 135 ग के खंड-एक में यथा उपबंधित के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होेने तक अर्थात दिनांक 08 फरवरी 2022 की सांय 06.00 बजे से 10 फरवरी 2022 को मतदान समाप्ति तक अथवा 06.00 बजे तक जो बाद में हो तक पूर्णतया बंद रखें जायेंगे। उन्होने बताया कि यदि किसी मतदान स्थल पर पुर्नमतदान होता है तो मतदान स्थल से 08 किमी की परिधि में आने वाली आबकारी की समस्त थोक व फुटकर दुकाने पुर्नमतदान के दिन बंद रहेंगी। उन्होने बताया कि मतगणना का कार्य 10 मार्च 2022 को किया जायेगा। मतगणना के दिन जनपद के मतगणना स्थल से संबंधित क्षेत्रों (लोहिया नगर मंडी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय) से 08 किमी की परिधि में स्थित शराब की दुकानों, होटलो, रेस्टुरेंट, क्लबो और शराब बेचने तथा वितरण करने वाले अन्य संस्थानों को उक्त दिवसो में शराब बेचने/पेश करने की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त बंदी के दिवसों में व्यक्तिगत रूप से पास में रखे जाने वाली मादक वस्तुओ की सीमा को भी अधिसूचना दिनांक 22 दिसंबर 2021 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापी किसी प्रतिकर या वापसी के दावे के लिए हकदार नहीं होगा।



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