Wednesday, 9 June 2021

मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना के तहत पात्र व्यक्ति उठा सकते हैं लाभ

गाजियाबाद 9 जून (चमकता युग) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य राधा कृष्ण ने जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद के राजकीय एंव निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत 18 वर्ष तक की आयु के प्रशिक्षार्थी जिनके माता-पिता एवं वैद्य संरक्षक का देहांत कोविड महामारी के कारण हो गया हो, के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आरम्भ की गई है, जिसकी पात्रता के लिए महत्वपूर्ण शर्ते हैं कि जनपद के राजकीय एंव निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 18 वर्ष की की आयु के ऐसे प्रशिक्षार्थी, जिनके माता तथा पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से या जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु 01 मार्च 20 से पूर्व हो गयी थी तथा दूसरे की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गयी हो या जिनके माता व पिता दोनों की मृत्यु 01 मार्च 2020 से पूर्व हो गयी थी तथा उनके वैद्य संरक्षक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गयी हो।

18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी प्रशिक्षार्थी जिन्होंने कोविड-19 के कारण माता-पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावन को खो दिया हो तथा वर्तमान में जीवित माता या पिता सहित परिवार की आय दो लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो।लाभार्थी अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।जनपद के राजकीय एंव निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थी जो कि उक्त से आच्छादित हों, वे अपने संस्थान के माध्यम से अथवा नोडल कार्यालय-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गाजियाबाद में आवश्यक अभिलेखों व साक्ष्य के साथ उपस्थित होकर अपनाआवेदन प्रस्तुत कर योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।

सुरेश शर्मा, संपादक, चमकता युग, मोदी नगर गाजियाबाद । 

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