Thursday, 1 July 2021

संयुक्त व्यापार समिति का एक प्रतिनिधिमंडल महामंत्री विपुल सिंघल के नेतृत्व में सड़कों पर अव्यवस्थित एवं अवैध विज्ञापन होर्डिंग को नियंत्रित कराने के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल से मिला।

मेरठ 01 जुलाई (चमकता युग) । संज्ञान में लाया गया  कि संपूर्ण मेरठ की सड़कों के किनारे एवं मध्य में अव्यवस्थित एवं अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग लगे हुए हैं। आये दिन सामाजिक संस्थायें एवं समाचार पत्रों के माध्यम से इन विज्ञापन होर्डिंग का विरोध होता रहता है | होर्डिंग ठेकेदार होर्डिंग के ऊपर फर्जी /स्वीकृत तरीके से नंबर व तारीख लगा देता है। सड़क किनारे से लग कर लगे होर्डिंग हटाने की बात करने पर विभाग /ठेकेदार द्वारा विज्ञापन शुल्क जमा होने का तथ्य दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग 9 द्वारा सरकारी गजट नोटिफिकेशन संख्या 1327/9-9-14-180/2013 लखनऊ दिनांक दिसंबर 31, 2014 में नगर निगम द्वारा विज्ञापन पर टैक्स लगाने व वसूलने हेतु नियम बनाए गए हैं,  इन नियमों के तहत -

1.राष्ट्रीय व राज्य मार्ग के राइट ऑफ वे तथा सड़क के किनारे से 10 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का होर्डिंग विज्ञापन नहीं लगाया जाएगा तथा किसी भी मार्ग पर सड़क से 10 मीटर की दूरी पर किसी प्रकार का होर्डिंग नहीं लगेगा। होर्डिंग लगाने के नियम व शर्तों का पालन करते हुए ही होर्डिंग लगाने की अनुमति ली जा सकती है। 

2.होर्डिंग लिखा, चिपकाया, छापा, पेंट केवल उन्हीं रंगों में व उनका आकार जिन की अनुमति नगर आयुक्त द्वारा दी गई हो ही अनुमन्य होंगे। 

3.किसी भी दशा में होर्डिंग चाहे वह जमीन पर लगा हो अथवा किसी बिल्डिंग पर उसकी ऊंचाई 6.2 मीटर से ज्यादा नहीं होगी।

4.किन्ही भी दो होर्डिंग के बीच में 10 मीटर से कम का फासला नहीं होगा तथा दो यूनीपोल की दूरी कम से कम 15 मीटर होनी आवश्यक है। 

इनके अतिरिक्त भी कई नियम ऐसे हैं जिन्हें लागू करने से मेरठ शहर की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है। 

 पूरे मेरठ में यह होर्डिंग सड़क के किनारे लगा दिए जाते हैं तथा इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता कि यह मुख्य मार्ग से कितनी दूरी पर होनी चाहिए | उदाहरण के तौर पर अगर पूर्वी कचहरी मार्ग को ही देखें तो यहां पर कब्रिस्तान के किनारे संपूर्ण मार्ग पर होर्डिंग लगा दिए गए हैं, जो बिल्कुल सड़क के किनारे तक आते हैं जिसकी वजह से यहां पर निरंतर जाम रहता है, और दुर्घटना होने का खतरा भी बना रहता है।

संगठन सदस्य ने निवेदन किया की इस पत्र को आम शिकायती पत्र न मानते हुए प्रत्येक रोड पर इन अवैध / सुरक्षा नियमों के विपरीत लगे विज्ञापन होर्डिंग की जांच की जाए। बेतरकीब लगे होर्डिंग चाहे उनका शुल्क निगम में जमा ही क्यों न हो उन्हें हटाने व दोषियों के ऊपर कानून संगत कठोर से कठोर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा करते हैं |

इन नियमों को मेरठ में भी सख्ती से लागू करा कर मेरठ में सड़क किनारे लगे होर्डिंग से होने वाले छोटे से बड़े हादसों की रोकथाम की जाए साथ ही शहर में बेतरतीब लगे होर्डिंग हटने से शहर का सौंदर्यकरण भी बढ़ेगा ।

इस मौके पर संयुक्त व्यापार समिति के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, महामंत्री विपुल सिंघल, कोषाध्यक्ष मनोज गुप्ता, उपाध्यक्ष सुशील रस्तोगी, विनेश जैन, मंत्री विकास गोयल, सोनी मग्गू, अरविंद चौधरी, अनुज त्यागी, नमन अग्रवाल, राजीव सिंघल, अमित जैन, सचिन मोहन मुकेश मित्तल , रजत कुमार, अम्बुज रस्तोगी, शम्मी आनंद आदि मौजूद रहे।

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