प्रतिवादी परमजीत ने यूनियन ऑफ इण्डियाना की तरफ से लोकस स्टैंडी के विषय में कहा गया। उन्होनें कहा यदि धारा 377 को वैधानिक करार दिया जाता है तो भारतीय परिवार व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था भंग हो जाएगी। 375 (2) में अर्शिता विवाह विच्छेद का उपाय भी प्राप्त था। डा.बनवारी लाल बनाम स्टेट ऑफ यू.पी में 309 को वैधानिक करार दिया गया। वहीं वादिनी द्वारा प्रार्थना की गई कि–309,312,377 को निरस्त किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। प्रो.(डा.) वैभव गोयल भारतीय द्वारा निदेशक जस्टिस राजेश चन्द्रा व डा.रीना बिश्नोई को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। डायरेक्टर सर जस्टिस राजेश चन्द्रा व प्रो.(डा.) वैभव गोयल भारतीय द्वारा क्वार्टर राउण्ड के जजों को सम्मानित किया गया।सेमीफाइनल के प्रतिभागी निधि जिन्दल,नेहा सिंह,भाविनी एवं क्वार्टर फाइनल में अनुश्रेष्ठा प्रताप सिंह,पूनम ओझा,अनुराग, गरिमा गौर प्रतिभागी रहें।प्रतियोगिता के सभी 24 प्रतिभागियो -हिमांशु,गौरव,आरती गोयल,सोनाली,आलोक,अंकिता सिंह,सुचिता,जरीना,ऋषभ, शगुन,कृष्णा,देवराज,अनिल किशोर,उसभ जैन,तंजिल,सुमित को प्रोत्साहन के रूप में पदक व प्रमाण पत्र दिए गए। अपने उद्बोधन में जस्टिस राजेश चन्द्रा ने कहा कि वाद के तथ्यों का गहन अध्ययन होना जरूरी है। इसके बाद क्या विधि प्रयोज्य है साथ ही साइटेशन दो लिपि में होना चाहिए। वाद के वास्तविक तथ्यों को ही बताए जैसे कि–मारूति पटेल वाद,पी.बी रथीराम के वाद में धारा 309 भारतीय दण्ड संहिता के विषय में बताया। इसके बाद ज्ञान कौर के वाद में पाँच जजों की बेंच ने 309 पर निर्णय के विषय में उन्होनें बताया। क्या वैवाहिक बलात्कार 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा पर लागू किया जा सकता है को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “इण्डिपेन्डेन्ट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया” में स्पष्ट किया गया। प्रो.(डा.) वैभव गोयल भारतीय ने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मूट कोर्ट एसोसिएशन को क्रेडिट दिया गया। शिवानी कन्वीनर ने सृष्टि कन्वीनर एवं सेकेटरी ऋषभ को बधाई दी। उन्होनें कहा कि आप किस प्रकार विधि को तथ्यों पर लागू कर सकते है,यह सब अधिवक्ता की तर्कशक्ति पर निर्भर करता है। यद्यपि इस न्यायलय (मूटकोर्ट) का निर्णय शांत है पर आप किस प्रकार अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। अधिवक्ता की तर्कशक्ति पर न्यायालय का निर्णय निर्भर करता है। लॉ ऑफ लैण्ड इसमें ऑक्सीजन की तरह कार्य करता है। प्रतियोगिता में भावनी कौशल्या बेस्ट मूटर, परमजीत सिंह हुडा रनर अप तथा अनुराग चौधरी को बेस्ट रिसर्चर तथा बेस्ट मेमोरियल दोनो अवार्ड दिए गए। कार्यक्रम के अन्त में मूटकोर्ट एसोसिएशन की एना सिसौदिया द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में विधि कॉलिज के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं सहित विधि कॉलिज के छात्र- छात्राएं उपस्थित रहें।
Thursday, 7 October 2021
सरदार पटेल सुभारती विधि संस्थान,स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय,मेरठ के मूट कोर्ट एसोसिएशन द्वारा दो दिवसीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन।
मेरठ 07 अक्टूबर (चमकता युग) सरदार पटेल सुभारती विधि संस्थान,स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय,मेरठ के मूट कोर्ट एसोसिएशन द्वारा दो दिवसीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन सेमी फाइनल राउण्ड के प्रथम चरण में निधि जिन्दल एवं परमजीत हुडा को डा.सारिका त्यागी एवं डा.आशुतोष गर्ग की खण्डपीठ द्वारा सुना गया तथा डा.रीना बिश्नोई एवं डा.प्रेमचन्द्र द्वारा भाविनी कौशल्या एवं नेहा को सुना गया। दोनो दलों से भाविनी कौशल्या एवं परमजीत हुडा का चयन निर्णायक मंडल प्रतिभागियों द्वारा किए गए तर्क वितर्क और विधि की जानकारी के आधार पर फाइनल राउण्ड के लिए किया गया। दोनो प्रतिभागियों को जस्टिस राजेश चन्द्रा (पूर्व न्यायमूर्ति,प्रय़ागराज उच्च न्यायलय,उ.प्र.) एवं डा.रीना बिश्नोई की खण्डपीठ द्वारा जज किया गया। जागृति बनाम यूनियन ऑफ इण्डियाना के वाद के तथ्य भाविनी द्वारा संक्षिप्त रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इसके बाद वादिनी के वकील द्वारा वाद के तीनो वाद बिन्दु क्रमवार प्रस्तुत किए गए। जस्टिस टी.बी सांवत के कथन को धारा 309 भारतीय दण्ड संहिता के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। अपने सपोर्ट में विभिन्न पूर्व नजीरो को प्रस्तुत किया। धीरजिया वाद 1940 को एवं लॉ कमीशन की आख्या नं.210 प्रस्तुत की गई। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 की वैधता को कहाँ पर चैलेंज किया गया है,यह सवाल माननीय न्यायमूर्ति राजेश चन्द्रा द्वारा किया गया।
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