Wednesday, 20 October 2021

नईम उर्फ हाजी गल्ला की संपत्ति पर हुए नोटिस चस्पा।



मेरठ 20 अक्टूबर (चमकता युग) जनपद मेरठ पुलिस द्वारा संगठित अपराध एवं कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.10.2021 को कुख्यात कबाड़ माफिया तथा गैंग लीडर नईम उर्फ गल्ला निवासी सोतीगंज थाना सदर बाजार के द्वारा समाज विरोधी क्रियाकलापों के माध्यम से अर्जित की गई 02 अचल संपत्तियों (रिहायशी मकान) की विधिनुसार कुर्की संपादित की गई। कुछ समय पूर्व 16.10.2021 को इसी कुख्यात गैंग लीडर की एक अन्य अचल संपत्ति (रिहायशी मकान )को विघिनुसार कुर्क किया गया था। ज्ञातव्य है कि इस कुख्यात कबाड़ माफिया/ गैंगलीडर नईम उर्फ गल्ला के विरुद्ध विभिन्न थानों में कम से कम 30 अभियोग पंजीकृत हैं जिनमें भारतीय दंड विधान के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों के अतिरिक्त गुंडा अधिनियम,गैंगस्टर अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत की गई निरोधात्मक कार्यवाही भी शामिल है। स्थानीय एवं दूर-दराज के क्षेत्रों से भी की जाने वाली वाहन चोरी तथा उनका अवैध कटान करने और चोरी किए गए वाहनों का विक्रय करने तथा उनको अवैध रूप से काटकर निकाले गए पार्ट्स का विक्रय करने का अवैध व्यापार एक गिरोह बनाकर किए जाने के कारोबार का मुख्य आरोपी तथा गैंग लीडर नईम उर्फ गल्ला ही है। इसके गिरोह के अन्य सदस्य भी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध किए गए हैं तथा उनकी समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित संपत्ति का भी पता लगाकर इसी प्रकार की कार्रवाई विधिनुसार की जा रही है। यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख कबाड़ माफिया में गिना जाने वाला नईम उर्फ गल्ला जो कि वाहन कटान के अवैध काले कारोबार का मुखिया माना जाता है उसके द्वारा कुर्सी बुनने के साधारण उद्यम से अपने जीवन यापन करने का काम अभी कुछ साल पहले तक किया जाता था। परंतु वाहन चोरी और वाहन कटान के काले कारोबार ने  थोड़े ही समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाहन कटान माफियाओं में इसका नाम दर्ज करा दिया और इसने इस काले कारोबार से कम समय में बहुत संपत्ति अर्जित कर ली।इन सभी अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर और इसकी बेनामी संपत्तियों का पता लगाकर कठोरतम कार्रवाई इस काले कारोबार को समाप्त करने के लिए की जा रही है। विधिनुसार कुर्क की गई सभी संपत्तियों पर नियमानुसार नोटिस चस्पा किए गए हैं तथा मुनादी कराकर भी जन सामान्य को इस कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया है ताकि इन संपत्तियों का विधि विरुद्ध क्रय / विक्रय न किया जा सके। इसके साथ ही इन सभी संपत्तियों का प्रशासक सहायक पुलिस अधीक्षक कैंट को नियुक्त किया गया है। विधिनुसार कुर्क की गई इन तीनों संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक आंका जा रहा है।

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