Wednesday, 28 September 2022

सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश।

ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में तुरंत रोकी जाएं व्यावसायिक गतिविधियां।


नई दिल्ली (एजेंसी) 27 सितंबर (CY न्यूज) अब ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हो सकेगी। मंगलवार को सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को यह निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल की परिधीय दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तुरंत रोकने का निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और ए.एस ओका की पीठ ने आगरा विकास प्राधिकरण को 17वीं सदी के सफेद संगमरमर के मकबरे के संबंध में अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम आगरा विकास प्राधिकरण को स्मारक ताजमहल की परिधीय दीवार (सीमा) से 500 मीटर के भीतर सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का निर्देश देते हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होगा।' वाहनों की आवाजाही पर सख्त नियमों के अलावा स्मारक का 500 मीटर का दायरा एक नो-कंस्ट्रक्शन जोन है। पूरे क्षेत्र में स्मारक के पास लकड़ी जलाने और नगरपालिका ठोस कचरा और कृषि अपशिष्ट पर भी प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.डी.एन राव की दलीलों पर विचार किया कि ताजमहल के पास सभी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी करना संरक्षित स्मारक के हित में होगा।

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