मोदीनगर 16 अक्टूबर (चमकता युग) स्थानीय तहसील क्षेत्र राजस्व गांव कादराबाद का खाता संख्या 320 के खसरा संख्या 432 मि.रकबा 0,3240 में से रकबा 0,0334 है। पर दर्ज खातेदार नबाब खाँ पुत्र अब्दुल वहीद निवासी संत पुरा,जी.टी रोड मोदी नगर जिला गाजियाबाद,हाल निवासी 126 हरमुख पुरी मोदी नगर तहसील जिला गाजियाबाद के नाम अवैध रूप से दर्ज नामान्तरण आदेश दिनांक 07- 09-2016 को निरस्त करते हुए भूमि खसरा संख्या 432 मि.रकबा 0,0334 है। राजस्व गांव कादराबाद की भूमि को शासन हित में राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में निहित करते हुए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के राजस्व अभिलेखों में दर्ज की जाये। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व गांव कादराबाद की भूमि वर्ष 1418-1423 के खाता संख्या 305 के खसरा संख्या 432 मि.रकबा 0,3240 है। सुशील कुमार पुत्र काशी राम निवासी भूपेन्द्र पुरी मोदी नगर की उक्त भूमि में 0-230 है। अंश के द्वारा विक्रय पत्र दिनांकित 29-04- 2003 के द्वारा सहखातेदार संक्रमणीय भूमि धर मालिक स्वामी चले आते थे।खातेदार सुशील कुमार पुत्र काशी राम ने अपनी उक्त भूमि में से 0-0167 है। विक्रय पत्र दिनांकित 03-11-2003 जिसकी बही संख्या 1 जिल्द सं.895 के पृष्ठ 397/ 399 दस्तावेज नं.7091 पंजीकृत दिनांकित 03-11- 2003 क्रेता संजीव कुमार पुत्र स्व. चमन लाल निवासी संत पुरा मोदी नगर एवं रकबा 0- 0167 है। विक्रय पत्र दिनांकित 03- 11- 2003 जिसकी बही संख्या 1 जिल्द सं. 895 के पृष्ठ 382 से 384 दस्तावेज नं. 7088 पंजीकृत दिनांकित 03-11-2003 क्रेता ओम प्रकाश पुत्र स्व.चमन लाल निवासी संत पुरा मोदी नगर के पक्ष में निष्पादन किये गये। जो कि उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 168 (ए) के अन्तरण टुकड़े का अन्तरण होने के कारण शून्य थे तथा उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 168 (ए) के अन्तर्गत टुकड़े का अन्तरण होने के कारण शून्य थे तथा उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 167 के कारण उक्त अन्तरित की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो चुकी थी। सूत्रों के अनुसार अन्तिम क्रेता नबाब खाँ पुत्र अब्दुल वहीद निवासी संत पुरा मोदी नगर गाजियाबाद,हाल निवासी 126 हरमुख पुरी मोदीनगर ने अपना नाम राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण वाद संख्या टी 20161128022534 में पारित आदेश दिनांकित 07-09-2016 के द्वारा उपरोक्त दर्ज खातेदार सुशील कुमार व गैर दर्ज खातेदारों के स्थान पर अपना नाम अवैध रूप से दर्ज करा लिया गया।
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