मेरठ 07 अक्टूबर (चमकता युग) संयुक्त व्यापार समिति के द्वारा मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया गया है जिसमें बताया है कि मेरठ के आर.टी.आई कार्यकर्ता लोकेश कुमार खुराना द्वारा उच्च न्यायालय में पी.आई.एल संख्या 1565 ऑफ 2021 दाखिल की गई थी जिसमें उनके द्वारा मेरठ में पार्किंग स्थलों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। उच्च न्यायालय ने उनकी उक्त पी.आई.एल का संज्ञान लेते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा नगर आयुक्त नगर निगम मेरठ को 4/10/2021 को पार्किंग को लेकर एक ब्लू प्रिंट के साथ कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा था। उच्च न्यायालय के ऑर्डर में उन स्थलों का उल्लेख करने के लिए कहा गया है,जिन इमारतों में पार्किंग की व्यवस्था मानचित्र में की गई है परन्तु मानचित्र पर दर्षित पार्किंग की जगह पर अवैध रूप से किसी और रूप में प्रयोग किया जा रहा है,तथा नगर निगम के स्वामित्व की भूमि पर चल रही अवैध पार्किंग की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा था। साथ ही बताया गया है की मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर 2021 को उच्च न्यायालय के सामने शपथ पत्र दिया गया जिसमें उन्होंने माना की एक बड़ी संख्या में ऐसे अस्पतालों को चिन्हित किया गया है जिनमें अपने स्वीकृत नक्शे में दर्शाई गई पार्किंग के स्थान को व्यवसायिक अथवा अन्य प्रयोग में लाया जा रहे हैं। इन सभी को मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अंतिम नोटिस देकर पार्किंग स्थल को खाली कराने तथा पार्किंग में इस्तेमाल करने के लिए लिखा है। इस क्रम में कोई भी स्वीकृति/कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कोविड-19 पान्डेमिक की स्थिति को देखते हुए ना मिल पाने के कारण नहीं की जा सकी है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय को यह भी आश्वासन दिया कि जिस भी स्थान पर पार्किंग स्थल को स्वीकृत नक्शे के अनुसार प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है उन सभी निर्माणों को तत्काल रुप से सील कर दिया जाएगा अथवा पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो ऐसा आने वाले 2 सप्ताह में सुनिश्चित किया जाएगा। इस आर्डर का सहारा लेते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारी मेरठ में जगह-जगह जाकर व्यापारियों से नक्शे की कॉपी व अन्य दस्तावेज मांग रहे हैं जिस कारण व्यापारी अपना उत्पीड़न महसूस कर रहे हैं। वही संयुक्त व्यापार समिति ने निवेदन है कि उच्च न्यायालय के ऑर्डर के अनुरूप मेरठ विकास प्राधिकरण केवल उन इमारतों का संज्ञान ले जिनकी सूची बनाई गयी है,जिन इमारतों के मानचित्र में पार्किंग दर्शाई गई है और उस स्थान पर पार्किंग न कर मालिक द्वारा अवैध रूप से किसी और रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को उच्च न्यायालय के आदेशों का गलत उपयोग कर व्यापारियों का उत्पीड़न करने से रोके जाने के लिए उचित निर्देश देकर व्यापारियों की मदद की जाए।
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