मेरठ 22 जनवरी (CY न्यूज) संज्ञान में लाया गया कि आने वाली 10 फरवरी को विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के प्रथम चरण के चुनाव शुरू हो रहे हैं। इसी दिन मेरठ में भी चुनाव होना है। मेरठ के जिलाधिकारी के.बालाजी द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2022 को जारी किए गए पत्र हाल ही में मेरठ के व्यापारियों व आम जनता को प्राप्त होने शुरू हुए हैं। इस पत्र में दिए गए आदेश के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा-160 के आधीन हल्के/भारी वाहन के अधिग्रहण का आदेश सभी 7 सीटर गाड़ी के मालिकों को जिनके पास अपने निजी प्रयोग के लिए प्राइवेट वाहन है उनको दिनांक 7 फरवरी 2022 से दिनांक 11 फरवरी 2022 तक के लिए गाड़ी के अधिग्रहण करने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश पत्र में और बिना किसी वाहन स्वामी की अनुमति के गाड़ी का अधिग्रहण किया जाना अनुचित पाया जाता है। यह देश की 40 साल पुरानी सरकार की मानसिकता दर्शाता है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए टेंडर की प्रक्रिया के तहत टेंट लगाने का कार्य व अन्य जितने भी कार्य चुनाव संबंधी होते हैं उन सभी को टेंडर प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इन गाड़ियों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए भी एक टेंडर प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए कमर्शियल गाड़ियां जैसे टैक्सी अथवा अन्य उपयोगों में लगी हुई, जिनके स्वामी सरकार को देना चाहे उनसे इन गाड़ियों की पूर्ति की जाए। आज देश में ओला, उबर तथा अन्य कमर्शियल ऑपरेटर जो हजारों की संख्या में गाड़ी दे सकते हैं आपकी टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित होकर उनको भी कार्य मिलेगा। बहुत से व्यापारी तथा आम नागरिक ऐसे हैं जिनके पास एक ही गाड़ी है जो उन्होंने अपने निजी इस्तेमाल, घर में किसी के बीमार होने के कारण उसको अस्पताल लाने ले जाने हेतु अथवा अपने रोजगार के लिए दिल्ली अथवा कहीं दूर आने जाने के लिए रखी हैं उनको असुविधा का सामना करना होगा। निजी गाड़ियों का अधिकरण ना कर लोगों को इस आदेश से छूट प्रदान की जाए। इस मौके पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री विपुल सिंघल, प्रदेश उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ता, डा.पूनम गुप्ता, अनुपमा जैन, नमन अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।
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