मेरठ 12 फरवरी (CY न्यूज) गैंगस्टर हाजी इकबाल आदि 04 नफर अभि.गण निवासी म.न 29 व म.न 30 ए पटेल नगर थाना देहली गेट मेरठ की 8 करोड़ की अचल संपत्ति मकान एवं दुकान नंबर 161, 162ए,162 बी, स्थित मौहल्ला रविन्द्रपुरी सोतीगंज थाना सदर बाजार मेरठ के विरुद्ध जब्तीकरण की कार्यवाही जनपद मेरठ पुलिस द्वारा संगठित अपराध एवं कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12.02.2022 को कुख्यात कबाड़ माफिया तथा गैंग लीडर हाजी इकबाल निवासी म.न 29 व म.न 30 ए पटेल नगर थाना देहली गेट मेरठ के द्वारा समाज विरोधी क्रियाकलापों के माध्यम से अर्जित की गई अचल संपत्तियां म.न 161 , 162ए, 162बी, स्थित मौहल्ला रविन्द्रपुरी सोतीगंज थाना सदर बाजार मेरठ (रिहायशी मकान एवं दुकान) की विधिनुसार जब्तीकरण की कार्यवाही संपादित की गई। ज्ञातव्य है कि इस कुख्यात कबाड़ माफिया/ गैंगलीडर हाजी इकबाल के विरुद्ध विभिन्न थानों में कम से कम 06 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें भारतीय दंड विधान के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों के अतिरिक्त गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत की गई निरोधात्मक कार्यवाही भी शामिल है। स्थानीय एवं दूर-दराज के क्षेत्रों से भी की जाने वाली वाहन चोरी तथा उनका अवैध कटान करने और चोरी किए गए वाहनों का क्रय/विक्रय करने तथा उनको अवैध रूप से काटकर निकाले गए पार्ट्स का क्रय/विक्रय करने का अवैध व्यापार एक गिरोह बनाकर किए जाने के कारोबार का मुख्य आरोपी तथा गैंग लीडर हाजी इकबाल ही है। इसके गिरोह के अन्य सदस्य भी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध किए गए हैं तथा उनकी समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित संपत्ति का भी पता लगाकर इसी प्रकार की कार्रवाई विधिनुसार की जा रही है। यहाँ यह बताना बहुत जरूरी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख कबाड़ माफिया में गिना जाने वाला हाजी इकबाल जो कि वाहन कटान के अवैध काले कारोबार का मुखिया माना जाता है जबकि कोई अन्य व्यवसाय व खेती आदि नही है। परन्तु वाहन चोरी और वाहन कटान के काले कारोबार ने थोड़े ही समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाहन कटान माफियाओं में इसका नाम दर्ज करा दिया और इसने इस काले कारोबार से कम समय में बहुत संपत्ति अर्जित कर ली। इन सभी अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर और इसकी बेनामी संपत्तियों का पता लगाकर कठोरतम कार्यवाही इस काले कारोबार को समाप्त करने के लिए की जा रही है। विधिनुसार कुर्क की गई संपत्तियों पर नियमानुसार नोटिस चस्पा किए गया तथा मुनादी कराकर भी जन सामान्य को इस कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया है ताकि इन संपत्तियों का विधि विरुद्ध क्रय / विक्रय न किया जा सके। इसके साथ ही इन सभी संपत्तियों का प्रशासक सहायक पुलिस अधीक्षक /क्षेत्राधिकारी कैंट को नियुक्त किया गया है। विधिनुसार कुर्क की गई इन संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य 8 करोड़ रुपए आंका गया है।
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