मोदीनगर 15 मार्च (CY न्यूज) मोदीनगर पेपर मिल्स लिमिटेड, निदेशक अनुभव गुप्ता, निदेशक विकास गुप्ता, निदेशक शुभागीं गुप्ता जो आपस में रिश्तेदार है, सहित जय भगवान कंसल पुत्र जयपाल, सीमा पाल पत्नी हरिप्रकाश, मोहित चौधरी पुत्र राजेन्द्र, दीपक सिंह पुत्र मोहन सिंह, उमा पाण्डेय पत्नी आनंद कुमार, सुनीता रानी पत्नी नरेश कुमार, राम कुमार पुत्र रामचन्द्र, कृष्ण पाल, पुत्र तारा चन्द, प्रीति वशिष्ठ पत्नी विनय कुमार व सन्तोष पत्नी सीता राम के विरुद्ध थाना मोदीनगर में आपराधिक प्रक्रिया भा.द.सं की धारा 406, 420, 463, 464, 465, 467, 468, 470, 471, 506, 120बी एवं 34 केअंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मुकदमा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वी गाजियाबाद की अदालत में कोटक महिंद्रा बानिक लिमिटेड की शिकायत पर धारा 156/3 में मुकदमा दर्ज हुआ है। अभियुक्तों पर बैंक में बंधक जमीन को फर्जी एन.ओ.सी तैयार कर जमीन बेचने का आरोप है। गत 4 दिसंबर 19 के कानूनी नोटिस में अभियुक्त संख्या-5 ने शिकायतकर्ता को पक्षकार के रूप फंसाया, जब कि अभियुक्त संख्या-5 ने स्वयं दावा किया कि अभियुक्त संख्या-1 से 4 द्वारा अभियुक्त संख्या-5 के साथ धोखाधड़ी की गई है। तथ्य यह है शिकायतकर्ता को समझौते के बारे में पता ही नहीं था, यदि अभियुक्त संख्या-1 से 4 और अभियुक्त संख्या-5 के बीच कोई छूट दी थी। कानूनी नोटिस में उल्लिखित बयानों के साथ यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को कानूनी नोटिस भेजा था। जनता का पैसा हड़पने के लिए अभियुक्त संख्या-1 से 4 तक आरोपी संख्या-5 की मिली भगत से धोखाधड़ी में सफलता प्राप्त करें। निष्कर्ष की और ले जाने तथ्ययह है कि दिसंबर 2017 के महिने में, शिकायतकर्ता को एक आरोपी से एक पत्र प्राप्त हुआ था। नंबर 1,6000 वर्ग गज के उत्तर की ओर के हिस्से को सशर्त जारी करने के अनुरोध के साथ। गिरवी रखी गई संपत्ति का खसरा संख्या 193, 194 ग्राम सीकरी कलाँ, आशा राम त्यागी रोड, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद यू.पी, अवरोध पर विचार करने बाद, शिकायतकर्ता ने दस दिनों के वैध एक सशर्तअनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया। बिक्री की सहमति एतदद्वारा उक्त संपत्ति के केवल उक्त भाग के लिए प्रदान की जाती है। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त संपत्ति का उक्त संपत्ति का उक्त भाग अर्थात 6000 वर्ग गज उक्त संपत्ति के उत्तर की ओर का हिस्सा आपके द्वारा इच्छित बिक्री से पहले, उचित रूप से और अधिकारिक तौर पर उप-विभाजित और बैंक की संतुष्टि के लिए स्वीकार्य तरीके से और बाड़ और सीमांकित किया जाएगा। बिक्री और बिक्री विलेख के समझौते के निष्पादन के समय खरीद द्वारा भुगतान की गई राशि का उपयोग उधार कर्ता द्वारा बैंक को देय और देय बकाया राशि के पुर्नभुगतान के लिए किया जाएगा और रूपये की बिक्री पर विचार किया जाएगा। छह करोड़ रुपये नकद जमा खाते में जमा करना होगा। उधार कर्ता का 6311561667 बैंक के पास संपत्ति के उक्त हिस्से पर अपना प्रभार जारी करेगा। यही इस सहमति का सार है।बिक्री केवल बिक्री विलेख के समझौते के माध्यम से करना होगा, जो संबंधित उप-पंजीयक आश्वासन के साथ पंजीकृत होगा। अन्तिम बिक्री विलेख और बिक्री के समझौते के प्रारूप पर हस्ताक्षर करने से पहले बैंक द्वारा जांच की जानी चाहिए। संपत्ति के उक्त हिस्से का कब्जा ट्रांसफरी को सौप दिया जायेगा। केवल पूरे प्रतिफल की प्राप्ति के बाद यानी छह करोड़ रुपये। उक्त संपत्ति के शेष भाग पर उस बैंक का प्रभार 20755 वर्ग गज 17 फरवरी 15 के स्वीकृत पत्र में उउल्लिखित अन्य सभी प्रति भूति योंग के साथ पक्ष अपरिर्वितत रहेगा और वैध और बाध्यकारी और पूरी तरह से लागू करने योग्य होगा।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
प्रधानाध्यापिका द्वारा हुआ पुरातन छात्र सम्मान समारोह का आयोजन।
मेरठ : उच्च प्राथमिक विद्यालय गगोल मेरठ में स्कूल की प्रधानाध्यापिका डा.कविता गुप्ता के द्वारा पुरातन छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।...
-
मदद के लिए आगे आये राष्ट्रीय हनुमान दल मेरठ। मेरठ 25 अगस्त (CY न्यूज) 16 अगस्त को मेरठ कंकरखेडा न्यू गोविंदपुरी से 14 साल की बच्ची का अपहरण...
-
मेरठ 10 अगस्त (CY न्यूज) राष्ट्रीय हनुमान दल, इनरवील क्लब शान, गोल्डन मीट ने हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा (75वे आजादी का अमृत महोत्व) कार्य कम्...
-
मेरठ 20 सितंबर (CY न्यूज) राष्ट्रीय हनुमान दल मेरठ के पद अधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिसमे राष्ट्रीय हनुमान दल के क...
No comments:
Post a Comment