मेरठ 04 अप्रैल (CY न्यूज़) न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण मेरठ पी.एन पांडे ने हत्या के मामले में अपने बयानों से मुकरने पर अतुल प्रधान और राष्ट्रीय कुश्ती कौच जबर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये है। दोनों ने न्यायालय में विचाराधीन हत्या के मामले में पूर्व में दिये गये अपने बयानों से पक्षद्रोही होने पर न्यायालय ने आदेश दिया है। घटना थाना नौचंदी क्षेत्र की है। न्यायालय में थाना नौचंदी क्षेत्र में 15 अगस्त 2012 को ध्वजारोहण के एक कार्यक्रम में गोली चलने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी। आरोपी पक्ष के अधिवकता अनुज कुमार शर्मा ने बताया कि सूरज प्रजापति द्वारा 15 अगस्त 2012 को उसके भाई विशाल का फैक्ट्री मालिक अश्वनी कुमार के साथ वेतन को लेकर विवाद चल रहा था। उसने फैक्ट्री मालिक अश्वनी कुमार से वेतन को लेकर बात करनी चाही तो उसे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया और घटना के समय अपने गार्ड श्रीपाल से गोली लगवाकर मौके पर ही मार दिया। उसी दिन राष्ट्रीय कुश्ती कौच डा.जबर सिंह सोम ने एक अन्य प्रार्थना पत्र थाने में दिया कि घटना के दिन ध्वजारोहण कार्यक्रम में वह आमन्त्रित था। कार्यक्रम के दौरान उसके गार्ड श्रीपाल से रायफल की गोली चल गयी जिसके चलते मौके पर एक कर्मचारी को गोली लग गयी। गार्ड मौके से फरार है। मौके पर अतुल प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद था। पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोपी श्रीपाल को गैर इरादतन हत्या के आरोप में दण्डित किये जाने के लिये न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। जिसमें मृतक के भार्इ सूरज प्रजापति‚ जबर सिंह‚ अतुल प्रधान सहित कुल 13 गवाह शामिल किये गये। न्यायालय में जबर सिंह ने कहा कि वह 15 अगस्त को ध्वजारोहण कार्यक्रम में अकेला गया था। जहां पर हर्ष फायरिंग हो रही थी जिस कारण गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी। पुलिस वालों ने डरा धमकाकर उससे तहरीर ले ली थी। वहीं अतुल प्रधान को मौका का गवाह दिखाते हुए बयान कराये जिसमें उसने कहा कि वह घटना के दिन मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कार्यक्रम में मौजूद था और उसके बाद वह अन्य कार्यक्रम में चला गया था। उसने जबर सिंह के शैडो श्रीपाल से फायरिंग के दौरान गोली लगने से किसी की मृत्यु होने से इंकार किया। अभियोजन पक्ष के निवेदन पर दोनों गवाहों को न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी श्रीपाल को दोषमुक्त किया परन्तु मौके के गवाह जबर सिंह सोम व अतुल प्रधान को अपने बयानों से मुकरने के आरोप में 344 सी.आर.पी.सी के अधीन कानूनी कार्यवाही किये जाने के लिये वाद दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश दिये।
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