हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक।
नई दिल्ली (एजेंसी) 22 अगस्त (CY न्यूज) पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के कथित दुष्कर्म मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई दी है। साथ ही हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली शहनवाज की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। बता दें कि दिल्ली हाइकोर्ट ने कुछ दिनों पहले शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज करने का आदेश दिया। साल 2018 में उन पर लगे दुष्कर्म के आरोप के सिलसिले में यह आदेश दिया गया, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। शाहनवाज हुसैन ने आरोप को निराधार बताया है। गौरतलब है कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर दिल्ली की एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना करीब चार साल पुरानी है। महिला ने आरोप लगाया है कि 12 अप्रैल 2018 को छतरपुर के एक फार्म हाउस में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। हाईकोर्ट की जस्टिस आशा मेनन की पीठ ने इस मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है।
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