Saturday, 10 September 2022

नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का निर्देश देने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका।

नई दिल्ली (एजेंसी) 09 सितंबर (CY न्यूज) पैगंबर के खिलाफ विवादित बयान को लेकर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। इससे नूपुर को बड़ी राहत मिल गई है। नूपुर के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज किए गए हैं। इन सभी को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। याचिका में शीर्ष कोर्ट से मांग की गई थी कि वह अधिकारियों को मुस्लिमों की भावनाएं आहत करने के आरोप में नूपुर के खिलाफ कार्रवाई करने और गिरफ्तारी का आदेश दे। पैगंबर के खिलाफ नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर देश-विदेश में भारी बवाल मचा था। नूपुर का समर्थन करने पर उदयपुर व औरंगाबाद में हत्या के मामले भी सामने आए। देश के कुछ हिस्सों में उपद्रव भी हुए थे। नूपुर को जान से मारने की धमकियां दी गईं। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने नूपुर शर्मा के खिलाफ दायर याचिका को याचिकाकर्ता को वापस लेने को कहा। पीठ ने कहा कि यह बहुत ही सरल अहानिकर लगता है, लेकिन असल में इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। हमारा सुझाव है कि याचिका वापस ले ली जाए। इसके बाद याचिकाकर्ता की सहमति से याचिका को वापस लेते हुए खारिज मानने का फैसला किया गया।

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