मेरठ 14 अक्टूबर (CY न्यूज) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई) का लाभ उन महिलाओं को दूसरी बार गर्भवती होने पर भी मिलता है जो पहली बार गर्भवती तो हुई लेकिन उन्हें किसी कारण मातृत्व सुख नहीं मिल पाया। ऐसी अवस्था में महिला अगर पहली बार गर्भवती होने पर कोई किस्त लेचुकी है तो दूसरी बार उस किस्त को छोड़कर शेष किस्तों का भुगतान किया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.अखिलेश मोहन ने बताया-यदि किसी महिला काशिशु जीवित पैदा नहीं होता या गर्भावस्था के दौरान किसी कारण गर्भपात हो जाता है तो इस अवस्था में अगली बार मां बनने पर भी उसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभार्थी माना जाएगा। योजना के नोडल अधिकारी डा.विश्वास चौधरी ने बताया-यदि महिला का पंजीकरण इस योजना में प्रारम्भ सेकिया हुआ हैऔर बच्चा मृत पैदा होता है तो वह महिला दूसरी बार गर्भवती होने पर भी लाभार्थी होगी। उन्होंने शासनादेश का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि गर्भपात एवं शिशु के मृत जन्म के मामले में लाभार्थी किसी भावी गर्भधारण की स्थिति में शेष किस्त का दावा करने के लिए पात्र होगी। इसी प्रकार पहली किस्त प्राप्त करने के बाद यदि लाभार्थी का गर्भपात हो जाता है तो यह पात्रता के मानदंडों एवं योजना की शर्तों की पूर्ति के अधीन भावी गर्भधारण की स्थिति में केवल दूसरी एवं तीसरी किस्त प्राप्त करने की पात्र होगी। इसी तरह यदि पहली और दूसरी किस्त प्राप्त करने के बाद लाभार्थी का गर्भपात हो जाता है या मृत शिशु जन्म होता है तो वह पात्रता के मानदंडों एवं योजना की शर्तों की पूर्ति के अधीन भावी गर्भधारण की स्थिति में तीसरी किस्त प्राप्त करने की पात्र होगी। ऐसी महिलाओं के दोबारा गर्भवती होने पर योजना का लाभ लेने के लिए सभी प्रक्रिया पूरी करनी होती हैं। आशा कार्यकर्ता द्वारा प्रपत्र भरा जाता है और एएनएम द्वारा उसे सत्यापित किया जाता है। ऐसी स्थिति में विभाग को गर्भपात अथवा मृत शिशु के जन्म होने की जानकारी देनी होती है। योजना की जिला कार्यक्रम समन्वयक रिचा श्रीवास्तव ने बताया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पांच हजार रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं।पंजीकरण कराने के साथ ही गर्भवती को प्रथम किस्त के रूप में 1000 रुपये दिए जाते हैं। प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर दूसरी किस्त के रूप में (गर्भावस्था के छह माह बाद) 2000 रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त के रूप में 2000 रुपये दिए जाते हैं। यह सभी भुगतान गर्भवती के बैंक खाते में ही किये जाते हैं। इसके लिए बारी-बारी से तीन प्रपत्र प्रपत्र 1ए प्रपत्र 1बी और प्रपत्र 1 सी भरे जाते हैं।
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