भड़काऊ भाषण मामले में नहीं चलेगा केस।
सुप्रीमकोर्ट ने खारिज की याचिका।
नई दिल्ली (एजेंसी) 26 अगस्त (CY न्यूज) सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 15 साल पुराने हेट स्पीच के मामले में अदालत ने योगी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि योगी पर हेट स्पीच देने का मुकदमा नहीं चलेगा। बता दें कि याचिका में योगी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी न मिलने को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता परवेज एवं अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने इस मामले में योगी आदित्यनाथ पर 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप लगाया है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब कोर्ट ने सवाल किया था कि जब केस क्लोज हो गया तो अभियोजन का मुद्दा कैसा बनता है। योगी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा था कि मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है।
इस मामले में राज्य सरकार ने योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी थी जिसके बाद मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई और केस बंद हो गया था।
2007 में गोरखपुर में क्या हुआ था?
2007 में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को शांति भंग करने और हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प में एक युवक की मौत के बाद उन्होंने समर्थकों के साथ मिलकर जुलूस निकाला था। आरोप कि योगी आदित्यनाथ द्वारा कथित अभद्र भाषा के बाद उस दिन गोरखपुर में हिंसा की कई घटनाएं हुईं थी।
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